हिमांशु अग्रहरि जिलासमाचारजिला समाचार
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है ।
उक्त अभियान के क्रम में थाना को0कटरा पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाकर टक्कर मारने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । अभियोजन अधिकारी-धीरानन्द श्रीवास्तव, विवेचक उपनिरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद ओझा, कोर्ट मुहर्रिर-मुख्य आरक्षी सुबेदार यादव व मुख्या आरक्षी घनश्याम राय तथा पैरोकार- मुख्य आरक्षी राजबहादुर द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय CJM मीरजापुर द्वारा थाना को0कटरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-361/2018 धारा 279,337,338 भावदि से सम्बंधित अभियुक्त श्याम लाल बिन्द पुत्र विश्वनाथ बिन्द निवासी चन्द्रदीया थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर को न्यायालय उठने तक की सजा एवं ₹ 2500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 10 दिवस के अतिरिक्त सा0कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

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